खनिज विभाग की अवैध रेत भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 80 हजार 520 रुपये का जुर्माना
Mineral department takes major action against illegal sand storage, imposes fine of Rs 80,520
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 9 जून 2026
कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम द्वारा दिन-रात निगरानी रखते हुए प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
इसी क्रम में प्राप्त शिकायत के आधार पर पीपरडोल स्थित स्वीकृत रेत भंडारण अनुज्ञा की जांच की गई। जांच के दौरान भंडारण क्षेत्र में अनियमितता एवं पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के नियम 15(3) के तहत सुरक्षा राशि के बराबर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
वहीं रूमगा-मासूलडांड क्षेत्र में प्रिंस केसरवानी द्वारा बिना अनुमति 30 घन मीटर रेत का भंडारण किए जाने का मामला सामने आया। इस पर अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज करते हुए 30 हजार 520 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया, जिसे संबंधित खनिज मद में जमा कराया गया है। इस प्रकार दोनों मामलों में कुल 80 हजार 520 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी आदित्य मानकर, खनिज निरीक्षक सुजीत कंवर, शिवकुमार लहरे, सतीश साहू एवं साहिब गनी शामिल रहे।






