निकाय चुनाव: प्रदेश में चुनाव तक नियुक्ति और तबादले पर लगेगी रोक

Body elections: Appointments and transfers will be banned till the elections in the state

निकाय चुनाव: प्रदेश में चुनाव तक नियुक्ति और तबादले पर लगेगी रोक

रायपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव आचार संहिता को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार, चुनाव की घोषणा होते ही सरकारी नियुक्तियों और तबादलों पर रोक लग जाएगी।

31 दिसंबर 2024 को चुनाव तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। यदि इस दिन घोषणा नहीं होती है, तो चुनाव प्रक्रिया एक महीने तक टल सकती है, क्योंकि 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर काम शुरू हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है।

छुट्टी के लिए कलेक्टर की इजाजत जरूरी

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने 14 पन्नों की गाइडलाइन जारी की है। स्पष्ट किया गया है कि चुनाव घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को अवकाश के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी।

वहीं, चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगे। वे किसी भी भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रमों में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे।

मंत्रियों के लिए यह है निर्देश

गाइडलाइन में मंत्रियों के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के निजी दौरों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया जाएगा। सरकारी रेस्ट हाउस में मंत्री केवल अधिकारियों और कर्मचारियों से ही मिल सकते हैं। निजी स्थान पर किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी।