जिले में संचालित समस्त स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में सावधानियां बरतने के निर्देश

Instructions to take precautions regarding fire safety in all permanent and temporary firecracker shops operating in the district.

जिले में संचालित समस्त स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में सावधानियां बरतने के निर्देश

महासमुन्द, 16 अक्टूबर 2025 अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा मोचन बल के निर्देशानुसार आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए नगर सेना, नवा रायपुर द्वारा जिले में संचालित समस्त स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में सावधानियां बरतने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी तारतम्य में जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना महासमुन्द द्वारा जिले के सभी पटाखा दुकानदारों एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। पटाखा दुकानों के लिए अग्नि सुरक्षा के लिए दिए गए दिशा निर्देश में पटाखा दुकान अज्वलनशील सामग्री (जैसे टीन शेड) से निर्मित होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट से नहीं। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाए तथा दुकानें आमने-सामने न बनाई जाएं। प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल का लैम्प, गैस लैंप या खुली बिजली बत्ती का उपयोग न करें। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। विद्युत तारों में कोई खुला ज्वाइंट न हो तथा मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर अवश्य लगा हो। पटाखा दुकानें ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन पावर लाइन के नीचे या पास में न हों। प्रत्येक दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से रखा जाए। दुकानों के सामने 500 लीटर पानी की ड्रम एवं बाल्टियों की व्यवस्था की जाए। दुकानों के सामने बाइक या कार की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस के फोन नंबर दुकान परिसर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं। साथ ही अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु पर्याप्त खुला स्थान रखा जाए।
जिला अग्निशमन अधिकारी ने सभी व्यापारी, दुकानदार एवं नागरिको को सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पूर्ण पालन करने कहा है।