खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने देवभोग में तंबाकू नियंत्रण पर की कार्यवाही
A joint team of Food and Drug Administration and Police Department took action on tobacco control in Devbhog.
68 चालानों पर तीन हजार रूपए जुर्माना लगाया
नागरिकों से नशे से दूर रहने कि शपथ दिलाई गई
गरियाबंद, 09 मई 2026
देवभोग विकासखण्ड में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त प्रवर्तन टीम ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर सघन अभियान चलाया। शैक्षणिक संस्थानों के पास तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर की गई जांच के दौरान कोटपा एक्ट-2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003) के तहत कुल 68 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई करते हुए 3 हजार का जुर्माना वसूल किया गया।
कार्यवाही के दौरान औषधि निरीक्षक धरमवीर सिंह धु्रव ने स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक, नाबालिगों को तंबाकू न बेचने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध के संबंध में संचालकों को निर्देश दिए। दुकानदारों को माचिस, लाइटर, ऐश ट्रे या कोई भी ऐसा सामान जो धूम्रपान को प्रोत्साहित करता है, उसे काउंटर पर उपलब्ध न कराएं। साथ ही धूम्रपान निषेध संबंधी बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने को कहा।
इस दौरान रोशनी राजपूत ने किराना दुकानों, होटलों एवं फल दुकानों का निरीक्षण किया तथा होटलों में खाद्य सामग्री के लिए अखबार का उपयोग बंद करने के निर्देश दिए। इसी दौरान औषधि निरीक्षक धु्रव द्वारा देवमाता निजी अस्पताल की फार्मेसी का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें दवाओं की खरीद-बिक्री, भंडारण एवं दवाओं की जांच की गई।
इस दौरान देवभोग के नागरिकों को नशा मुक्त रहने, नशे से होने वाले नुकसान और तंबाकू से दूरी बनाने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा नागरिको कोे नशा न करने तथा इसके विरोध करने की शपथ भी दिलाई गई।






