राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तेंदूकोना में चालानी कार्यवाही, 14 प्रकरण दर्ज

Under the National Tobacco Control Programme, challan proceedings were carried out in Tendukona, 14 cases were registered.

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तेंदूकोना में चालानी कार्यवाही, 14 प्रकरण दर्ज

रायपुर  मई 2026

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के विकासखंड बागबाहरा के तेंदूकोना क्षेत्र में कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के समन्वित दल द्वारा संपादित की गई।

निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक श्री अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, धारा 06 (अ) के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध तथा धारा 06 (ब) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के उल्लंघन के प्रकरण पाए गए। इस पर कुल 14 चालान जारी किए गए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। विशेषकर बच्चों एवं युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में सतत निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्यवाही जारी रहेगी।