जंगल क्षेत्र में अवैध बोरवेल खनन पर वन विभाग की सख्त कार्यवाही, दो वाहन जब्त

Forest department takes strict action against illegal borewell mining in forest area, two vehicles seized

जंगल क्षेत्र में अवैध बोरवेल खनन पर वन विभाग की सख्त कार्यवाही, दो वाहन जब्त

जशपुरनगर 29 मार्च 2026

जंगल क्षेत्र में अवैध बोरवेल खनन पर वन विभाग की सख्त कार्यवाही, दो वाहन जब्त

वन क्षेत्र में अवैध बोरवेल खनन की प्राप्त सूचना पर वन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। अवैध बोर खनन में लगे 2 वाहनों को जप्त किया गया। ग्रामीणों द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचना देने पर वनमण्डलाधिकारी जशपुर श्री शशि कुमार के निर्देशन में वन परिक्षेत्र सन्ना अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक तोरा, परिक्षेत्र सहायक सन्ना, बी. एफ.ओ. कामारिमा, चलनी, धनगुरी एवं बगीचा परिक्षेत्र के वन अमले द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। वन अमले द्वारा कक्ष क्रमांक पी 303 में पंचों एवं गवाहों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि बोरवेल खनन का कार्य वन भूमि के अंदर अवैध रूप से किया जा रहा था, जिससे वन क्षेत्र एवं जैव विविधता को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना थी। मौके पर कार्य को तत्काल रुकवाया गया तथा संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में वाहन चालक श्री सल्लू राम ग्राम मनोहरपुर एवं श्री गोधन कोमा ग्राम नर्राटोला जिला बालौद द्वारा बताया गया कि यह कार्य श्री राजेश यादव ग्राम दातुनपानी के निर्देश पर किया जा रहा था। साथ ही यह भी बताया गया कि संबंधित वाहनों के मालिक श्री रमेश जायसवाल निवासी बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार हैं। वन विभाग द्वारा उक्त अवैध गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए ट्रक क्रमांक CG22 एएफ 7660 एवं CG22 एएफ 7659 को जब्त किया गया। इस संबंध में वन अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जब्त वाहनों को वन आवासीय परिसर सन्ना में सुरक्षित रखा गया है।

        वन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन, बोरवेल खनन या अन्य गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं तथा इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग जशपुर द्वारा आम जनता से अपील किया गया है कि वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को प्रदान करें।