बालश्रमिकों की खोज, बचाव व प्रत्यावर्तन के लिए ’जिला स्तरीय कार्यबल’ गठित

'District level task force' formed for search, rescue and repatriation of child labourers

बालश्रमिकों की खोज, बचाव व प्रत्यावर्तन के लिए ’जिला स्तरीय कार्यबल’ गठित

अम्बिकापुर। बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम  1986 की अनुसूची ’क’ में उल्लिखित 15 उपजीविकाओं एवं ’ख’ में उल्लिखित 57 प्रक्रियाओं में नियोजित 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन अधिनियम की धारा 3 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम की अपेक्षानुसार निर्मित बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम 1988 एवं 2017 (संशोधन) की धारा 17 ग के निर्देशानुसार जिले में नियोजित बालश्रमिकों की खोज हेतु छापेमारी, बचाव कार्य एवं प्रत्यावर्तन हेतु ’जिला स्तरीय कार्यबल’ का गठन किया गया है। जिसमें  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा पदेन अध्यक्ष, श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त  सदस्य सचिव एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास में संलग्न स्वैच्छित संगठनों में से 2 प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इसी प्रकार पदेन सदस्य पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर/अपर जिला दण्डाधिकारी,  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी, अध्यक्ष जिला बालक कल्याण समिति, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त (केंन्द्रीय) पदेन सदस्य होंगे।