चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की सुविधा

Facility of election duty ballot paper to the employees engaged in election work

चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की सुविधा

अपने नगरीय निकाय क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर को दे सकते हैं 4 तक आवेदन

बिलासपुर। निर्वाचन कार्यो में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र शाखा के सहायक नोडल अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों एवं मतदान दल में नियुक्त ऐसे अधिकारी-कर्मचारी, सेक्टर ऑफिसर, खलासी, ड्रायवर आदि जिन्होंने प्रथम प्रशिक्षण सत्र के दौरान जिले के विभिन्न नगरीय निकायों प्रशिक्षण केन्द्र में प्रारूप 19 में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिये आवेदन किया था। उनमें से ऐसे आवेदक जिनके सभी दस्तावेज पूर्ण थे, उन्हें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र उनके संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जारी किया जा रहा है एवं ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो प्रथम प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रारूप 19 में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु आवेदन नहीं कर पाये थे, वे 4 फरवरी 2025 तक अपने संबंधित नगरीय निकाय में इस निमित्त बने सुविधा केन्द्र में निर्वाचन ड्यूटी आदेश व अपने मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति लेकर उपस्थित होकर निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं।

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु सभी पात्र मतदाताओं के लिये द्वितीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनके संबंधित नगरीय निकायों के प्रशिक्षण केन्द्र में, द्वितीय प्रशिक्षण सत्र के उपरांत उनके नगरीय निकाय के मुख्यालयों में एवं निर्वाचन सामग्री वितरण दिवस के दिन निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु बनाये गये सुविधा केन्द्रों में मतदान की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के सभी 7 नगरीय निकायों के ऐसे सभी मतदाता अधिकारी-कर्मचारी जो निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु आवेदन किया हो और जिनका नाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पात्र निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र सूची में है, वे केवल निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से ही सुविधा केन्द्रों में मतदान कर सकेंगे।