भाजपा विधायक रायमुनि भगत पर FIR, जानें क्या है मामला...

FIR against BJP MLA Raimuni Bhagat, know what is the matter...

भाजपा विधायक रायमुनि भगत पर FIR, जानें क्या है मामला...

जशपुरनगर। ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ जिला न्यायालय ने कार्रवाई का आदेश दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने विधायक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 196, 299, और 302 के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

घटना का विवरण
यह मामला 1 सितंबर 2023 को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान भुइहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण समारोह में विधायक रायमुनि भगत ने कथित रूप से ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी की थी। आरोप है कि उन्होंने कहा, "अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो धर्मांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?"

इस बयान को ईसा मसीह का अपमान मानते हुए धर्मांतरित समुदाय के लोगों ने विभिन्न थानों और चौकियों में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। हालांकि, पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद यह कहते हुए शिकायत को खारिज कर दिया कि विधायक के भाषण में कोई विवादास्पद अंश नहीं है। इसके बाद शिकायतकर्ताओं को न्यायालय जाने की सलाह दी गई।

न्यायालय में परिवाद दायर
ढेगनी निवासी हैरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान परिवादी के वकील विष्णु कुलदीप ने 6 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और कार्यक्रम की वीडियो फुटेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत की। न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ अपराध पंजीकृत करने का आदेश दिया।

अगली सुनवाई का निर्देश
कोर्ट ने विधायक को 10 जनवरी को न्यायालय में पेश होने का नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई जारी है, और यह देखना बाकी है कि विधायक रायमुनि भगत इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।