छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि कटौती का ई-कोष मॉड्यूल में आवश्यक तकनीकी संशोधन
Necessary technical amendment in e-fund module of Chhattisgarh General Provident Fund deduction
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि कटौती का ई-कोष मॉड्यूल में आवश्यक तकनीकी संशोधन किया गया है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत ओपीएस विकल्प का चयन किया है तथा 1 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्ति हुए है, ऐसे शासकीय सेवकों के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम 11 के अुनसार शासकीय सेवक के मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत से अधिक राशि अपने वेतन से स्वेच्छा से कटवाने का प्रावधान (परिलब्धियों से अधिक नहीं किए जाने संबंधी आवश्यक तकनीकी प्रावधान) ई-कोष सॉफ्टवेयर में किया गया है। इस संबंध में सभी कार्यालय प्रमुख, आहरण-संवितरण अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया है।






